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| भिलाई में जमीन बेचने के नाम पर 24.28 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सुपेला पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। |
भिलाई में जमीन बेचने के नाम पर 24 लाख 28 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरे की जमीन को अपना बताकर 1200 वर्गफीट का प्लॉट बेचने का सौदा किया गया और शिकायतकर्ता से अलग-अलग किस्तों में लाखों रुपये वसूले गए। बाद में जमीन की वास्तविक मालिक किसी दूसरी महिला के होने की जानकारी सामने आई।
इस मामले में सुपेला पुलिस ने अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में अन्य लोगों की भूमिका और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
2016 में हुआ था जमीन का सौदा
एएसपी सिटी शोभराज अग्रवाल के मुताबिक, कोहका हाउसिंग बोर्ड निवासी मोहन लाल देवांगन ने 7 अप्रैल 2025 को दुर्ग एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के दौरान उनकी मुलाकात अवतार सिंह से हुई थी।
अवतार सिंह ने अपने साथी के साथ जमीन खरीदने और बेचने का काम करने की बात कही। इसके बाद उसने कोहका इलाके में खसरा नंबर 1704/88 की 1200 वर्गफीट जमीन दिखाई। सौदा तय होने के बाद 30 सितंबर 2016 को शिकायतकर्ता के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई।
शिकायत के अनुसार, जमीन खरीदने और मकान बनाने के नाम पर आरोपियों ने अलग-अलग किस्तों में कुल 23 लाख 28 हजार रुपये लिए।
दूसरी महिला के नाम पर निकली जमीन
कुछ समय बाद मोहन लाल देवांगन को पता चला कि जिस जमीन पर मकान बनवाया जा रहा था, वह माया सिंह नाम की महिला के नाम पर है। इसके बाद आरोपियों ने 22 सितंबर 2018 को लिखित समझौता किया।
समझौते में 23 लाख 28 हजार रुपये की मूल रकम और एक लाख रुपये रजिस्ट्री खर्च सहित कुल 24 लाख 28 हजार रुपये वापस करने का वादा किया गया था।
रकम लौटाने के लिए आरोपियों ने भारतीय स्टेट बैंक की सुपेला शाखा के तीन चेक दिए। हालांकि, खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण तीनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
दूसरे व्यक्ति के नाम भी कराई गई जमीन की रजिस्ट्री
शिकायत में एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि 16 मार्च 2021 को कोहका की खसरा नंबर 1704/2 की 1200 वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री चिरंजीवन कोनार के नाम पर कराई गई।
इस रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने और जमीन के वास्तविक मालिक को कोई रकम नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस इन आरोपों और जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।
धोखाधड़ी और साजिश के तहत दर्ज हुआ मामला
शिकायत की जांच के दौरान धोखाधड़ी और साजिश से जुड़े आरोप सामने आने के बाद स्मृतिनगर चौकी और सुपेला थाने में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने अपराध क्रमांक 1635/2026 के तहत भारतीय दंड कानून की धारा 420, 120बी और 34 के अंतर्गत केस दर्ज किया। इसके बाद अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका, जमीन के दस्तावेजों और रजिस्ट्री से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
