दुर्ग में ब्याज के नाम पर वसूली का आरोप, मां-बेटी गिरफ्तार; 3.79 लाख कैश जब्त

दुर्ग के वैशालीनगर में कथित ब्याज वसूली मामले में गिरफ्तारी और नकदी जब्ती से संबंधित समाचार
दुर्ग के वैशालीनगर थाना क्षेत्र में कथित ब्याज वसूली और धमकी के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ब्याज पर रकम देने के बाद कथित तौर पर अतिरिक्त पैसे मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। यह मामला वैशालीनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और एक अन्य मकान की तलाशी के दौरान कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए गए हैं।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) और ज्योति निरंजन (27) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, मामले में एक अन्य आरोपी फरार है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि रकम चुकाने के बाद भी उनसे अतिरिक्त पैसे मांगे जा रहे थे और भुगतान में देरी होने पर धमकियां दी जाती थीं।

पूनम ने लगाए अतिरिक्त रकम मांगने के आरोप

पुलिस के अनुसार, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि साल 2024 में उसने 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। इसके बदले सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टाम्प पेपर दिया था।

पूनम का आरोप है कि उसने 29 सप्ताह तक हर सप्ताह 2,500 रुपये के हिसाब से कुल 72,500 रुपये चुका दिए थे। इसके बावजूद उससे 1 लाख 50 हजार रुपये अतिरिक्त देने की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, पैसे देने में देरी होने पर उसे परेशान किया जाता था।

परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप

पूनम ने आरोप लगाया कि रकम चुकाने में देरी होने पर आरोपी गाली-गलौज करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। शिकायत के मुताबिक, उस पर और उसके परिवार पर दबाव बनाने के लिए नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई थी।

इस मामले में पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी इसी तरह की शिकायत की। उसने बताया कि उसने 1 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे और 28 सप्ताह तक हर सप्ताह 5 हजार रुपये के हिसाब से कुल 1 लाख 40 हजार रुपये चुका दिए थे। इसके बाद भी उसे परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

तलाशी में 3,79,900 रुपये नकद बरामद

शिकायत मिलने के बाद वैशालीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और ब्याज के लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

तलाशी के दौरान बबली साहू के कब्जे से 99 हजार 900 रुपये नकद बरामद किए गए। वहीं, सीमा यादव के मकान की तलाशी में करीब 2 लाख 80 हजार रुपये मिले। पुलिस के मुताबिक, दोनों जगहों से बरामद नकदी की कुल राशि 3 लाख 79 हजार 900 रुपये है।

नकदी के अलावा पुलिस ने लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

बबली साहू के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले

पुलिस के मुताबिक, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के खिलाफ सुपेला थाने में पहले भी कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत दो मामले दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं।

पुलिस ने बबली साहू और ज्योति निरंजन को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है।

फिलहाल, पुलिस जब्त दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामले में एक अन्य आरोपी के फरार होने की जानकारी भी पुलिस ने दी है।

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