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| बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से जुड़े मामले की जांच जारी है। |
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। रनचिरई थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना को लेकर तीन युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा आठवीं की छात्रा है। घटना 14 अक्टूबर की शाम की बताई गई है। बच्ची पेन खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
देर रात बेहोशी की हालत में मिली बच्ची
शिकायत के अनुसार, बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान रात में परिजनों को सूचना मिली कि बच्ची को गांव के कुछ युवक एक रिश्तेदार के घर पर बेहोशी की हालत में लेकर आए हैं।
परिजन वहां पहुंचे तो बच्ची बेहोश मिली। इसके बाद उसे तत्काल गुंडरदेही अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। अगले दिन बच्ची को घर वापस लाया गया।
शिकायत में तीन युवकों पर लगाए गए आरोप
परिजनों के अनुसार, घर लौटने के बाद बच्ची डरी-सहमी और चुपचाप रहने लगी थी। वह काफी समय तक घटना के बारे में कुछ नहीं बता पाई। मां ने जब उससे बार-बार पूछताछ की, तब 26 अक्टूबर को बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव के दो युवक बच्ची को डराकर एक घर में ले गए थे। वहां उन्होंने तीसरे युवक को भी बुलाया। इसके बाद बच्ची को घर की पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। शिकायत के मुताबिक, इसी दौरान बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई।
बच्ची ने कथित तौर पर बताया कि आरोपियों की धमकी के कारण वह काफी डर गई थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के बाद वह बेहोश हो गई थी। कुछ समय बाद होश आने पर वह घर से बाहर निकली, लेकिन रास्ते में फिर बेहोश हो गई। इसके बाद गांव के कुछ लोग उसे एक परिचित के घर ले गए।
27 अक्टूबर को थाने पहुंची मां
बच्ची से घटना की जानकारी मिलने के बाद उसकी मां 27 अक्टूबर को परिजनों और गांव के प्रतिनिधियों के साथ रनचिरई थाने पहुंची। वहां उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में BNS की धारा 70(2), 137(2) और 127(2) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 का उल्लेख है। शिकायत में दर्ज एक अन्य BNS धारा का नंबर उपलब्ध विवरण में स्पष्ट नहीं है।
तीनों आरोपी हिरासत में, जांच जारी
पुलिस ने मामले में नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
मामला नाबालिग बच्ची से जुड़े गंभीर अपराध के आरोपों का है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत और पुलिस की कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर फिलहाल यही विवरण सामने आया है। मामले में आगे की जांच के निष्कर्ष और पुलिस की अतिरिक्त जानकारी आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
