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| महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। |
रायपुर में 8 नवंबर 2026, रविवार को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर नगर निगम ने शहर के सभी मांस-मटन दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध नगर निगम के पूरे क्षेत्र में लागू रहेगा। इसके दायरे में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आएंगे, जहां मांस-मटन बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए यह फैसला लिया गया है। महापौर मीनल चौबे ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं बिकेगा नॉनवेज
नगर निगम का यह प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। 8 नवंबर को शहर के होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री और उसे परोसने पर रोक रहेगी।
इस आदेश के तहत सभी संबंधित कारोबारियों और होटल संचालकों को निर्धारित दिन अपने प्रतिष्ठानों में मांस-मटन का कारोबार बंद रखना होगा।
नियम तोड़ने पर जब्त होगा मांस-मटन
रायपुर नगर निगम ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यदि 8 नवंबर को कोई दुकान, होटल या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो नगर निगम की टीम मौके पर ही सामग्री जब्त करेगी।
इसके अलावा संबंधित व्यक्ति, दुकान संचालक या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम के अधिकारियों को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी
प्रतिबंध का प्रभावी तरीके से पालन कराने के लिए नगर निगम ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे और आदेश के पालन पर नजर रखेंगे।
निगम प्रशासन ने शहर के सभी मांस-मटन कारोबारियों, होटल संचालकों और संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 8 नवंबर को जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
इस तरह महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 8 नवंबर को मांस-मटन की दुकानें, पशुवध गृह और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
