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| रायपुर में नवरात्रि गरबा आयोजनों के लिए CCTV, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। |
रायपुर में नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर में बड़े स्तर पर गरबा आयोजन करने वाले आयोजकों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर आयोजन की अनुमति भी रद्द की जा सकती है।
डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा आयोजकों के साथ बैठक में सभी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। निर्देशों में CCTV कैमरों की व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, आपातकालीन निकास, पार्किंग, ध्वनि नियंत्रण और प्राथमिक उपचार जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है।
CCTV कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जरूरी
पुलिस के निर्देशों के मुताबिक, सभी गरबा पंडालों में पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाने होंगे। कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
आयोजकों को पुरुष और महिला वालंटियर के साथ निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात करने होंगे। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों और वालंटियर की सूची संबंधित पुलिस थाने में जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रवेश, निकास और भीड़ नियंत्रण पर जोर
गरबा आयोजन स्थलों पर प्रवेश और निकास के रास्ते स्पष्ट होने चाहिए। आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी गेट की व्यवस्था भी करनी होगी। पुलिस ने आयोजकों को निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए हैं।
पार्किंग की उचित व्यवस्था करना भी आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। इसका उद्देश्य आयोजन के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति से बचना और आम लोगों की आवाजाही को प्रभावित होने से रोकना है।
DJ और साउंड सिस्टम के लिए समय सीमा का पालन
पुलिस ने गरबा आयोजकों को कार्यक्रम निर्धारित स्थान और समय के भीतर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। DJ और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल अनुमति पत्र में दर्ज समय सीमा के अनुसार ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा।
आयोजन की अनुमति में निर्धारित शर्तों से अलग जाकर कार्यक्रम संचालित करने की छूट नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए कहा गया है।
हथियार, शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध
पुलिस के निर्देशों के अनुसार, गरबा पंडाल में हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, शराब और अन्य नशीले पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
प्रत्येक पंडाल में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, आयोजन के दौरान कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े फैसले लिए जा सकें।
अश्लील और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली प्रस्तुतियों पर रोक
पुलिस ने गरबा कार्यक्रमों में अश्लील, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली प्रस्तुतियां नहीं करने की चेतावनी दी है। आयोजन के दौरान किसी भी आपात स्थिति या सुरक्षा संबंधी समस्या की जानकारी तत्काल पुलिस को देनी होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर रद्द हो सकती है अनुमति
डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने स्पष्ट किया कि गरबा आयोजन की अनुमति में दर्ज सभी शर्तों का पालन करना आयोजकों की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन होने पर आयोजन की अनुमति निरस्त की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है।
नवरात्रि के दौरान रायपुर में गरबा कार्यक्रमों को लेकर पुलिस का मुख्य जोर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर रहेगा। आयोजकों को कार्यक्रम शुरू करने से पहले निर्धारित सुरक्षा इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
