दुर्ग पुलिस का एक्शन: एयरगन दिखाकर लूट का आरोपी गिरफ्तार, शराबखोरी के 51 केस

दुर्ग में एयरगन दिखाकर लूट के मामले में पुलिस कार्रवाई और सार्वजनिक शराबखोरी के खिलाफ अभियान
दुर्ग जिले में लूट के एक मामले में गिरफ्तारी और सार्वजनिक शराबखोरी के खिलाफ 51 मामलों में कार्रवाई की गई।
दुर्ग जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। छावनी थाना क्षेत्र में पिस्टल जैसी दिखने वाली एयरगन दिखाकर शराब दुकान के आहाते से 5,400 रुपये लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से एयरगन, कैंची और 1,250 रुपये नकद बरामद किए हैं। दूसरी ओर, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अड्डेबाजी के खिलाफ चलाए गए अभियान में जिलेभर में 51 मामले दर्ज किए गए।

पुलिस के मुताबिक, लूट की घटना 22 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे साक्षरता चौक के सामने स्थित देशी कंपोजिट शराब भट्टी के आहाते में हुई थी। मामले में शिकायतकर्ता जैकी जायसवाल (31), निवासी साईं नगर, कैंप-01, भिलाई, वहां ग्राहकों को सामान दे रहा था। इसी दौरान उड़िया मोहल्ला, कैंप-02 निवासी गोपी तिवारी (27) वहां पहुंचा और कथित तौर पर गल्ले से रुपये निकालने लगा।

जैकी ने उसे रुपये निकालने से रोका तो आरोपी ने कथित तौर पर काले रंग की पिस्टल जैसी दिखने वाली एयरगन निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह गल्ले से 5,400 रुपये लेकर फरार हो गया। घटना के अगले दिन, 23 अक्टूबर को जैकी ने छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलने के बाद छावनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और गोपी तिवारी को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया। उसके पास से एक काले रंग की एयरगन, एक कैंची और 1,250 रुपये नकद बरामद किए गए।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 309(4) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 28 के तहत कार्रवाई की गई है।

दूसरी कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अड्डेबाजी के खिलाफ की गई। दुर्ग पुलिस ने 24 अक्टूबर 2026 को जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीमों ने चौक-चौराहों, बाजारों, पार्कों और संवेदनशील स्थानों पर जांच की।

पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते और अड्डेबाजी करते मिले लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 51 मामले दर्ज किए गए।

थानावार आंकड़ों में मोहन नगर क्षेत्र सबसे आगे रहा, जहां 9 मामले दर्ज किए गए। पद्मनाभपुर में 6, जबकि नेवई, जामुल और दुर्ग में 5-5 मामले दर्ज हुए। पुरानी भिलाई और भिलाई नगर में 4-4 मामले सामने आए।

इसके अलावा खुर्सीपार और नंदिनी नगर में 3-3 मामले दर्ज किए गए। वैशाली नगर और चौकी अंजोरा में 2-2 मामलों में कार्रवाई हुई, जबकि पुलगांव, कुम्हारी और अमलेश्वर में एक-एक मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और अड्डेबाजी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना और लोगों की सुरक्षा बनाए रखना बताया है।

CG Janvani Team

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