पाटन चुनाव याचिका पर भूपेश बघेल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज किया आवेदन

पाटन चुनाव याचिका मामले में भूपेश बघेल और विजय बघेल से जुड़ी हाईकोर्ट कार्यवाही
पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगी न्यायिक प्रक्रिया।
पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी पाटन चुनाव याचिका के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया।

भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन में तर्क दिया गया था कि विजय बघेल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के बाद दायर की है। इसी आधार पर चुनाव याचिका को समय-बाधित मानते हुए खारिज करने की मांग की गई थी।

मामले में आवेदन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। विजय बघेल की ओर से भी आवेदन के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए आवेदन को खारिज कर दिया।

आवेदन खारिज होने के बाद अब विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने विजय बघेल को 5 अक्टूबर को गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की है। इसी चुनाव याचिका को खारिज कराने के लिए भूपेश बघेल की ओर से यह आवेदन पेश किया गया था।

45 दिन की समय-सीमा को लेकर दिए गए तर्क पर हुई सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब आवेदन खारिज होने के बाद गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

5 अक्टूबर को विजय बघेल कोर्ट में उपस्थित होकर अपना सबूत पेश करेंगे। इसके बाद मामले में आगे जिरह की प्रक्रिया होगी। चुनाव याचिका में उठाए गए दावों और आरोपों पर आगे की न्यायिक कार्यवाही गवाही, साक्ष्य और जिरह की प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ेगी।

इस मामले में चुनाव याचिका को खारिज कराने के लिए पहले भी कानूनी प्रक्रिया हुई थी। स्रोत के अनुसार, इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रक्रिया हुई है। ताजा आवेदन खारिज होने के बाद अब मामले की अगली निर्धारित तारीख 5 अक्टूबर है।

CG Janvani Team

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