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| उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। |
दुर्ग के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध दर्ज किया है। मर्ग जांच के दौरान पुलिस को दहेज में कार नहीं मिलने को लेकर महिला को कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए। मामले में पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया है।
यह घटना 15 अगस्त 2026 की है। ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना मिलने के बाद उतई पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की।
जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के मुताबिक, मृतिका का विवाह करीब एक साल पहले फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी निवासी विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष, के साथ हुआ था।
पुलिस के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद मृतिका ससुराल में रहने आई थी। जांच में आरोप सामने आया कि दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर आरोपी पति बार-बार पत्नी से विवाद करता था और उसे मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
मर्ग जांच में यह भी सामने आया कि घटना से एक दिन पहले दहेज में कार की मांग को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी के घर से चले जाने की जानकारी जांच के दौरान सामने आई।
मर्ग जांच से मिले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ BNS की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि विवाह या पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, प्रताड़ना अथवा महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस के अनुसार, शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
