दुर्ग में प्रेम प्रसंग का विवाद, मंगेतर की आंखों में डाली मिर्च, फिर किया हमला

दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र में मंगेतर पर हमले से जुड़े मामले का प्रतिनिधित्व करती सांकेतिक तस्वीर
दुर्ग जिले के जामुल में युवक पर हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद के दौरान एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दीपक गुप्ता (48) ने अपनी पूर्व प्रेमिका के मंगेतर अमित कुमार बंजारे की आंखों में मिर्च पाउडर डालने के बाद उस पर धारदार हथियार से हमला किया। घटना 15 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे शिवपुरी इलाके में हुई थी।

पुलिस के मुताबिक, घायल अमित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत कार्रवाई की गई है।

आधार कार्ड लेने पहुंचे थे अमित और युवती

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, युवती का आधार कार्ड दीपक गुप्ता के पास था। शादी के लिए दस्तावेज की जरूरत होने पर युवती अपने मंगेतर अमित कुमार बंजारे के साथ आधार कार्ड लेने पहुंची थी। इसी दौरान दस्तावेज को लेकर विवाद शुरू हो गया।

आरोप है कि विवाद के बाद दीपक ने अमित को नया मकान दिखाने की बात कही और उसे शिवपुरी इलाके की ओर ले गया। वहां पहुंचने पर उसने अमित की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले के बाद अस्पताल पहुंचाया गया घायल युवक

पुलिस के अनुसार, हमले के दौरान अमित और युवती किरण ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हमले में घायल अमित को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्ग रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की। इस दौरान घायल युवक और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच के क्रम में कथित हमले में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी जब्त किया गया।

आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा

पुलिस के अनुसार, आरोपी दीपक गुप्ता की उम्र 48 वर्ष है। वह कैंप-01 के जलेबी चौक स्थित दीदार स्टूडियो के पीछे, छावनी थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है।

जामुल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले में BNS की धारा 109(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने घायल के बयान, गवाहों के बयान और कथित हमले में इस्तेमाल हथियार को जांच का हिस्सा बनाया है।

CG Janvani Team

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