मुंगेली में नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार; कोर्ट ने भेजा जेल

मुंगेली के जरहागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग मामले की पुलिस जांच
मुंगेली के जरहागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग से जुड़े मामले की जांच में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है।
मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर बालिका को धमकाने, मारपीट करने, जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने और नशीला इंजेक्शन देने के बाद उसके साथ दैहिक शोषण करने का आरोप है।

पुलिस ने साहिल यादव, उम्र 19 वर्ष और प्रहलाद धुरी, उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले की विवेचना अभी जारी है।

सहेली के घर से लौटते समय रोकने का आरोप

पुलिस के अनुसार घटना 29 सितंबर 2026 की है। नाबालिग अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में दोनों युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बालिका और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण वह अपने घर नहीं गई और सकरी होते हुए रतनपुर मंदिर चली गई।

अगले दिन 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे जब वह वापस लौटी, तब आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया।
घर ले जाकर नशीला इंजेक्शन देने का आरोप

पुलिस की जांच के अनुसार, दोनों आरोपी नाबालिग को गांव के एक घर में ले गए। वहां उसके हाथ पकड़े जाने और नशीला इंजेक्शन दिए जाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, इसके बाद बेहोशी की स्थिति में उसके साथ दैहिक शोषण किया गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन जरहागांव थाने पहुंचे और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

BNS और POCSO Act के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) तथा POCSO Act की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

नाबालिग से जुड़े मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच और संबंधित कार्रवाई की गई।

पीड़िता का बयान और स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया

जांच के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके बाद कथित घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।

पुलिस ने मामले से जुड़े अन्य लोगों और घटना की परिस्थितियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र की। उपलब्ध जानकारी और जांच के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश की गई।

2 अक्टूबर को दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान साहिल यादव पिता राजू यादव और प्रहलाद धुरी पिता सुरेश कुमार धुरी को हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों को 2 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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