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भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत? चुनावी याचिका पर आया अहम आदेश

भूपेश बघेल की चुनावी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
भूपेश बघेल की चुनावी याचिका से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति पर प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनावी याचिका से जुड़े मामले में उनकी आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस आपत्ति पर हाईकोर्ट को अंतिम चरण में नहीं, बल्कि शुरुआती स्तर पर सुनवाई कर उसका निराकरण करना चाहिए। अब मामले में आगे की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी।

भूपेश बघेल के वकील हर्ष वर्धन परघनिया के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से उठाई गई आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। हाईकोर्ट अब पहले इस आपत्ति पर सुनवाई करेगा और इसके बाद चुनाव याचिका को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। विजय बघेल ने चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से एक आपत्ति दाखिल की गई।

भूपेश बघेल की ओर से तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इसी आपत्ति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया।

अब हाईकोर्ट में पहले आपत्ति पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हाईकोर्ट में सबसे पहले भूपेश बघेल की ओर से उठाई गई आपत्ति के प्रभाव पर सुनवाई होगी। इस स्तर पर यह तय किया जाना है कि उनकी आपत्ति का चुनाव याचिका की आगे की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है।

इसके बाद हाईकोर्ट चुनाव याचिका की आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की अगली प्रक्रिया हाईकोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई से आगे बढ़ेगी।

CG Janvani Team

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