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बिलासपुर में 11 दुकानों पर निगम का शिकंजा, 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त

बिलासपुर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई
बिलासपुर के व्यापार विहार और पुराने बस स्टैंड में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई।
बिलासपुर नगर निगम की स्वच्छता टीम ने शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 दुकानों की जांच की। यह जांच व्यापार विहार और पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में की गई, जहां दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग और भंडारण पाया गया।

नगर निगम के अनुसार, कार्रवाई के दौरान 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी 11 दुकानदारों पर कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में सतीश जायसवाल, जितेंद्र छाबड़ा और मिली छाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं व्यापार विहार में सूरज, बलराम, दिनेश, महेश, सौरभ मिश्रा, नरेश मंगवानी, ललित और प्रतीक पर कार्रवाई हुई।

नगर निगम ने संबंधित दुकानदारों को चेतावनी दी है कि भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री करते पाए जाने पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि प्लास्टिक के खिलाफ जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने व्यापारियों और आम लोगों से प्लास्टिक की जगह कपड़े, जूट या अन्य पर्यावरण अनुकूल थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है।
नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने या रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

CG Janvani Team

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