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| फिजिकल राशन कार्ड पास नहीं होने पर डिजिटल सत्यापन के जरिए राशन वितरण की सुविधा। |
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी वाले खाद्यान्न की सुविधा दी जाती है। सरकारी राशन दुकान पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थियों को उनके हिस्से का अनाज दिया जाता है।
फिजिकल राशन कार्ड साथ नहीं होने की स्थिति में राशन दुकान पर उपलब्ध डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है। राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी या Aadhaar से संबंधित विवरण के आधार पर लाभार्थी का सत्यापन किया जा सकता है।
सत्यापन सफल होने के बाद e-PoS सिस्टम में संबंधित परिवार और उसके लिए निर्धारित राशन का विवरण दिखाई देता है। पात्रता की पुष्टि होने पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिया जा सकता है।
One Nation One Ration Card व्यवस्था भी डिजिटल राशन वितरण को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को देश के अलग-अलग हिस्सों में राशन लेने की सुविधा देना है।
इस सुविधा का लाभ उन पात्र लोगों को मिल सकता है जो नौकरी, मजदूरी या अन्य कारणों से अपने मूल जिले या राज्य से बाहर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में पात्रता पूरी होने पर दूसरी जगह की सरकारी राशन दुकान से भी निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है।
अगर राशन कार्ड घर भूल गए हैं, तो राशन दुकान पर डीलर को इसकी जानकारी दें। उपलब्ध डिजिटल व्यवस्था के अनुसार e-PoS मशीन पर पहचान सत्यापन कराया जा सकता है।
पहचान की पुष्टि के लिए उपलब्ध सुविधा के अनुसार फिंगरप्रिंट या अन्य निर्धारित बायोमीट्रिक माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सफल सत्यापन के बाद सिस्टम में परिवार की पात्रता और मिलने वाले राशन की जानकारी प्रदर्शित होती है।
राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद e-PoS मशीन से लेनदेन की रसीद भी मिल सकती है। इस तरह फिजिकल राशन कार्ड उस समय पास में नहीं होने पर पात्र लाभार्थी के लिए डिजिटल सत्यापन के जरिए राशन प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है।
