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| दुर्ग में स्कूल बसों की जांच के दौरान चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। |
मामला 7 सितंबर का है। यातायात पुलिस दुर्ग की टीम स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच कर रही थी। इसी दौरान KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 की जांच में चालक गोपीराम विश्वकर्मा शराब के नशे में बस चलाते मिला।
पुलिस ने बस को तत्काल जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की। इसके साथ ही धारा 184 के तहत भी मामला दर्ज कर केस न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने धारा 185 के तहत चालक को 3 दिन के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं, धारा 184 के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों धाराओं में मिलाकर चालक पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जुर्माना जमा नहीं करने पर चालक को अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। धारा 185 के तहत 30 दिन और धारा 184 के तहत 10 दिन का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है। यानी जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों धाराओं के तहत कुल 40 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है।
यातायात पुलिस की ओर से स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच लगातार की जा रही है। इस मामले में केवल चालक के खिलाफ कार्रवाई तक ही मामला सीमित नहीं रहा, बल्कि संबंधित स्कूल के संबंध में भी आगे की कार्रवाई के लिए कदम उठाया गया है।
यातायात पुलिस ने चालक के शराब के नशे में बस चलाते पकड़े जाने की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक कार्रवाई के लिए स्कूल प्रबंधन को भी पत्र भेजा गया है।
