दुर्ग में गणेश उत्सव सुरक्षा नियम: पंडाल और विसर्जन के लिए पुलिस की सख्त गाइडलाइन

दुर्ग में गणेश उत्सव के लिए पुलिस द्वारा जारी पंडाल और विसर्जन सुरक्षा नियम
दुर्ग में गणेश उत्सव से पहले पुलिस ने पंडाल समितियों के लिए सुरक्षा और विसर्जन से जुड़े निर्देश जारी किए।
दुर्ग में गणेश उत्सव शुरू होने से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले की 50 से अधिक बड़ी और मध्यम गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में आयोजन से लेकर विसर्जन तक के लिए जरूरी नियम और दिशा-निर्देश स्पष्ट किए गए।

दुर्ग गणेश उत्सव सुरक्षा नियमों के तहत पंडालों में रात के समय भी निगरानी रखना जरूरी होगा। समिति के कम से कम दो सदस्यों की रात में मौजूदगी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा विसर्जन झांकी में अधिकतम तीन वाहन ले जाने की अनुमति होगी।

पुलिस ने समितियों को भीड़ नियंत्रण, यातायात, पार्किंग, आग से सुरक्षा, बिजली व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आयोजन के दौरान पंडालों में आने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

पंडालों में रात के समय भी रहेगी निगरानी

पुलिस के निर्देशों के अनुसार, गणेश पंडाल रात में खाली नहीं छोड़े जाएंगे। समिति के कम से कम दो सदस्य रात के समय पंडाल में मौजूद रहेंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।

पंडालों में आने-जाने के रास्तों, मुख्य मूर्ति स्थल, पार्किंग और लोगों के इंतजार करने वाली जगहों पर निगरानी के लिए कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए जरूरत के अनुसार अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था भी करनी होगी।
दुर्ग में गणेश उत्सव के लिए पुलिस द्वारा जारी पंडाल और विसर्जन सुरक्षा नियम
Image Source: दैनिक भास्कर
सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष स्वयंसेवकों की तैनाती जरूरी होगी। समितियों को आयोजन के दौरान भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए पहले से व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सड़क या रास्ता रोककर पंडाल और पार्किंग बनाने पर कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क या आम लोगों के आने-जाने का रास्ता रोककर गणेश पंडाल या पार्किंग नहीं बनाई जा सकेगी। समितियों को पार्किंग के लिए पहले से उपयुक्त जगह तय करनी होगी।

बिना अनुमति पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूली करने पर कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने समितियों को इस संबंध में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

झूले, मनोरंजन के साधन या झांकी में मशीनों का उपयोग करने वाली समितियों को संबंधित विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। यह प्रमाण पत्र पुलिस को भी उपलब्ध कराना होगा।

हर पंडाल में आग, बिजली और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कराना जरूरी होगा। आग बुझाने के उपकरणों के साथ रेत और पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक

गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी।

तय सीमा से अधिक आवाज होने पर उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पंडाल और विसर्जन झांकी में नशे के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

जबरन चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के साथ समिति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने समितियों को आयोजन के दौरान इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विसर्जन झांकी में अधिकतम तीन वाहन

गणेश विसर्जन को लेकर भी दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट नियम तय किए हैं। समितियों को झांकी पुलिस द्वारा निर्धारित मार्ग से ही ले जानी होगी और दूसरे रास्ते का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

एक झांकी में अधिकतम तीन वाहन शामिल किए जा सकेंगे। इनमें गणेश प्रतिमा, झांकी और बिजली या डीजे से संबंधित वाहन शामिल होंगे।
झांकी की ऊंचाई 15 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर झांकी में कम से कम आठ स्वयंसेवकों की मौजूदगी जरूरी होगी और उनकी सूची पहले पुलिस को देनी होगी।

विसर्जन के दौरान तलवार, भाला, डंडा या किसी अन्य हथियार को रखने की अनुमति नहीं होगी। नकली तलवार जैसे सामान भी झांकी में शामिल नहीं किए जा सकेंगे।

झांकी और कार्यक्रम में केवल धार्मिक गीत बजाने की अनुमति होगी। पुलिस ने गणेश पंडाल समितियों से आयोजन और विसर्जन के दौरान तय सुरक्षा और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने को कहा है।

CG Janvani Team

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