दुर्ग में पिता की हत्या के मामले में बड़ा फैसला, आरोपी को उम्रकैद

दुर्ग जिले के पाटन न्यायालय में पिता की हत्या के मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा से संबंधित समाचार
दुर्ग के अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने पिता की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दुर्ग । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने आरोपी डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने आरोपी पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे पांच महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

दुर्ग पुलिस के अनुसार, यह मामला उतई थाना क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडीह चौक में 21 अक्टूबर 2025 को पिता पर किए गए प्राणघातक हमले से जुड़ा है। प्रकरण में अपराध क्रमांक 428/2025 दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव ने की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने अदालत में पैरवी की।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद 22 दिसंबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय, पाटन, जिला दुर्ग में हुई।

अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार करने के बाद डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल यदु, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उतई, जिला दुर्ग को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत दोषी ठहराया।

दोषसिद्धि के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में पांच महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

दुर्ग पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाने, समय पर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने और न्यायालय में अभियोजन की पैरवी की भूमिका रही। पुलिस ने फैसले को विवेचना और अभियोजन की समन्वित कार्रवाई का परिणाम बताया है।

CG Janvani Team

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