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| रायपुर में नो-एंट्री और नो-पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। |
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश के लिए समय और मार्ग पहले से निर्धारित हैं। इसके बावजूद कुछ वाहन प्रतिबंधित समय में मुख्य मार्गों और अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहे थे, जिससे ट्रैफिक दबाव बढ़ने के साथ जाम और सड़क सुरक्षा से जुड़ी परेशानी पैदा हो रही थी।
तेलीबांधा और पचपेढ़ी नाका क्षेत्र में जांच के दौरान पकड़े गए 7 भारी वाहनों के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन्हें दोबारा नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन नहीं करने की समझाइश भी दी।
शहर के प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों और मुख्य सड़कों पर नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। सड़क और फुटपाथ पर बेतरतीब तरीके से खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहनों को क्रेन और टोइंग वाहनों की मदद से हटाकर यातायात थाना परिसर भेजा गया। संबंधित वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया।
यातायात पुलिस के अनुसार, रिंग रोड के अंदरूनी हिस्सों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश के लिए निर्धारित समय रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक है। इस अवधि के अलावा भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित है।
पुलिस अब नो-एंट्री और नो-पार्किंग नियमों की निगरानी CCTV कैमरों और फील्ड टीमों के जरिए कर रही है। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर जांच अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।
ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों से निर्धारित प्रवेश समय का पालन करने की अपील की है। आम लोगों और कारोबारियों से भी वाहनों को सड़क या फुटपाथ पर खड़ा करने के बजाय निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
