ट्रेन में महिलाओं को बनाती थीं निशाना, GRP ने 2 महिला चोरों को दबोचा

बिलासपुर GRP द्वारा गिरफ्तार महिला आरोपी और बरामद सोने के जेवर
बिलासपुर GRP ने ट्रेन चोरी मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार कर सोने के जेवर बरामद किए।
बिलासपुर GRP ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक महिला गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के पोड़ी गांव से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 5.40 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरोह की एक अन्य महिला सदस्य अभी फरार है।

यह मामला करीब डेढ़ महीने पहले नागपुर रोड स्टेशन पर अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में हुई चोरी से जुड़ा है। एक महिला यात्री के स्टेशन पर उतरने के दौरान उसके हैंडबैग से सोने के जेवर चोरी हो गए थे। शिकायत के बाद GRP ने मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पोड़ी गांव की कुछ महिलाएं समूह बनाकर ट्रेनों में महिला यात्रियों को झांसा देकर पर्स और जेवर चोरी करती थीं। पुलिस के अनुसार, चोरी किए गए जेवर ग्राम घोघरा के पास एलीफेंट क्रॉसिंग के एक पाइप के नीचे छिपाकर रखे जाते थे।

इसी जानकारी के आधार पर GRP टीम ने आरोपियों के गांव में दबिश दी। GRP थाना प्रभारी विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक, 8 सितंबर की शाम करीब 4:10 बजे ग्राम केराडोल, थाना पोड़ी में घेराबंदी कर रिकी बसोंड (35) और वर्षा उर्फ कचरी बसोंड (23) को गिरफ्तार किया गया। दोनों वार्ड नंबर 1, केराडोल की रहने वाली बताई गई हैं।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सोने के कई जेवर बरामद किए। इनमें 20.610 ग्राम का मंगलसूत्र, जिसकी कीमत 2.30 लाख रुपए बताई गई है, 15.090 ग्राम की झुमका जोड़ी, जिसकी कीमत 1.72 लाख रुपए है, और 4.160 ग्राम की कनौती जोड़ी शामिल है, जिसकी कीमत 46 हजार रुपए बताई गई है।

इसके अलावा 6.410 ग्राम की तीन लेडिस अंगूठियां, जिनकी कीमत 69 हजार रुपए बताई गई है, और 2.050 ग्राम की एक जेंट्स अंगूठी, जिसकी कीमत 23 हजार रुपए बताई गई है, भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार बरामद सोने के जेवरों की कुल कीमत करीब 5 लाख 40 हजार रुपए है।

GRP थाना प्रभारी ने बताया कि गिरोह की एक अन्य सदस्य रितु उर्फ संतोषी बसोड (30) फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 305 (C) और 112 के तहत अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसपी रेल रायपुर दिव्यांग पटेल और डीएसपी रेल बिलासपुर तोबियस खाखा के निर्देश पर की गई।

CG Janvani Team

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